Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024: दोस्तों बिहार राज्य में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना प्रारंभ की गई है। इसके योजना के तहत लाभुको को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपये दिए जायेंगे।
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना की सम्पूर्ण जानकारी हम आप सभी को इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे। जो भी आवेदन इस योजना का लाभ लेना चाहते है, इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। ताकि आप सभी को पूरी जानकारी समझ आ सके।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024: अवलोकन
Article Name | Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024 |
Department | Transport Department, Bihar |
Scheme Name | मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना |
Article Type | Live Update/ Sarkari Yojana |
Benefits | Rs. 5,00,000/- (5 लाख) |
Who can Apply? | SC/ ST/ EBC/ OBC/ General |
Apply Dates | Any Time |
Apply Mode | Online |
Official website | https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html |
मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 के बारे में:
इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस 5,00,000/- (पाँच लाख) रू0 अनुदान का भुगतान किया जाएगा। जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखण्ड में अधिकतम सात आवेदकों की इस योजना का लाभ दीया जाएगा। उन सात लाभुकों में –
- दो अनुसूचित जाति वर्ग से
- दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से
- एक पिछड़ा वर्ग से
- एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे।
- एक लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे, जो उपर्युक्त किसी कोटि में नहीं आते हों।
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के लिए पात्रता/ योग्यता
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए सभी आवेदकों की नीचे बताई गई सभी योग्यताओं की पूर्ति करनी होगी –
- लाभुक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- उसके पास चालन अनुज्ञप्ति (Driving Licence) होनी चाहिए। उसे सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए।
- किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखण्ड का निवासी होना चाहिए।
- सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के लिए चयन प्रक्रिया
योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड कर प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। वरीयता का आधार निम्न होगा :-
- मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक।
- समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
- तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुक का चयन निम्न चयन समिति के द्वारा किया जाएगा :-
- जिला पदाधिकारी- अध्यक्ष।
- उप विकास आयुक्त- सदस्य।
- जिला परिवहन पदाधिकारी- सदस्य सचिव।
- रिक्ति एवं योग्यता के अनुसार प्रखंडवार लाभुक के चयन की स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनायी जाएगी।
- स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय-सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। उपर्युक्त समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।
परिवहन योजना के नियम और शर्तें
- वाहन को पाँच वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा। बस पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा।
- यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा।
- आवश्यक जाँचोंपरांत जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में राशि अंतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के लिए आवेदन कैसे करना है?
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के तहत लाभुक आनलाईन के माध्यम से आवेदन करेंगे। आवेदन करने का लिंक परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
प्रत्येक ऑनलाईन आवेदन के लिए एक यूनिक नंबर system द्वारा generate किया जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा पावती रसीद के रूप में भविष्य के पत्राचार हेतु रखा जाएगा।
वाहन क्रय के पश्चात् वाहन क्रय से संबंधित कागजात एवं अन्य वांछित कागजात के साथ लाभुक द्वारा अनुदान हेतु जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदक को आनलाईन आवेदन करते समय निम्न कागजात उपलब्ध कराने जरूरी होंगे-
- जाति प्रमाण-पत्र,
- आवासीय प्रमाण-पत्र,
- मैट्रिक (10th) का प्रमाण-पत्र,
- आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- चालन अनुज्ञप्ति (Driving License),
- आवेदक का फोटो,
- मोबाईल नंबर,
- E-Mail ID, इत्यादि।
आवेदन करने का क्रमबद्ध तरीका
Step 1: Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को इसके आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा। जो इस प्रकार से दिखाई देगा-
चरण 2: आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आप सभी को सबसे नीचे मुख्यमंत्री परिवहन
योजना का लिंक देना होगा। जिस पर आप सभी को क्लिक करना है।
चरण 3: इसके बाद आप सभी के सामने पंजीकरण का एक नया पेज इस प्रकार से खोलें पर क्लिक करें-
चरण 4: पंजीकरण पृष्ठ पर मांगी गई सभी जानकारी पर ध्यान दें और पंजीकरण पूरा करें।
चरण 5: पंजीकरण पूरा होने के बाद आप सभी को एक यूनिक नंबर सिस्टम द्वारा जनरेट करना होगा।
चरण 6: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, अब आप सभी को लॉगिन करना होगा।
चरण 7: लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र खुलेगा। जिसे सही जानकारी के साथ ध्यान देना चाहिए।
चरण 8: आवेदन की मंजूरी के बाद अगले चरण में आपको अभी भी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
चरण 9: इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद अंत में आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करें।
महत्वपूर्ण लिंक
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विषयसूची
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024: अवलोकन
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 के बारे में:
- मुख्यमंत्री प्रदेश परिवहन योजना का लाभ किसे मिलेगा?
- मुख्यमंत्री प्रान्तीय परिवहन योजना के लिए पात्रता/योग्यता
- मुख्यमंत्री प्रान्तीय परिवहन योजना के लिए चयन प्रक्रिया
- परिवहन योजना के नियम और शर्ते
- मुख्यमंत्री परिवहन परिवहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन करने का क्रमबद्ध तरीका
- सामान्य प्रश्न-
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 की आवेदन तिथि क्या है?
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 से हमें कितना लाभ मिलेगा?
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 के लिए आधिकारिक अधिसूचना कब जारी की गई?
मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 की आवेदन तिथि क्या है?
मुख्यमंत्री परिवहन परिवहन योजना के लिए कोई आवेदन तिथि सीमा नहीं है।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 से हमें कितना लाभ मिलेगा?
मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 के माध्यम से हमें 5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 के लिए आयु सीमा क्या है?
मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 के लिए न्यूनतम सीमा 18 वर्ष है।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 के लिए आधिकारिक अधिसूचना कब जारी की गई?
मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 के लिए आधिकारिक अधिसूचना 23/11/2023 को जारी की गई है।